संकल्प Resolution द्वारा अविनाश रंजन गुप्ता
संकल्प Resolution
संकल्प क्या होता है?
संकल्प का प्रयोग सरकारी निर्णयों, जाँच
समितियों या जाँच आयोगों के गठन, उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियाँ, विचारणीय
विषयों और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किया जाता
है।
संकल्प का प्रकाशन कहाँ होता है?
संकल्प का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया जाता है। संकल्प
के प्रारंभ में ही यह निदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में किस
भाग और किस खंड में किया जाएगा।
भारतीय गजट में प्रकाशन की विधि
भारतीय गजट पाँच (मुख्य रूप से चार) भागों में प्रकाशित
होता है और प्रत्येक भाग के कई अनुभाग (खंड) और उपखंड होते हैं। जब कोई संकल्प भारतीय
गजट में प्रकाशन के लिए भेजी जा रही हो तो इस विषय में स्पष्ट अनुदेश दिया जाता है
कि वह संकल्प गजट के किस भाग, किस अनुभाग (खंड) और किस उपखंड में प्रकाशित
की जाएगी।
संकल्प का प्रकाशन किसके हस्ताक्षर से होता है?
संकल्प की मूल प्रति प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस को भेजी जाती है जिस पर संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। अन्य प्रतियों पर
संबद्ध व्यक्तियों/कार्यालयों को पृष्ठांकन किया जाता है। इस पर सामान्यतया अवर
सचिव हस्ताक्षर करते हैं।
संकल्प का प्रारूप
(भारत के राजपत्र भाग _________ खंड ________ में प्रकाशनार्थ)
सं. _______________
भारत सरकार
_______________ मंत्रालय
_______________ विभाग
स्थान________
दिनांक 00.00.0000
संकल्प
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ।
हस्ताक्षर
(क. ख. ग.)
अधिकारी का पद
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद
आदेश _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ।
प्रतिलिपि सूचना
के लिए निम्नलिखित को भेजी गई :
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
हस्ताक्षर
(क. ख. ग.)
अधिकारी
का पद
नमूना-1
(भारत के
राजपत्र के भाग-1 खंड-1 में
प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय
वेस्ट ब्लॉक नं. 7, आर.के.पुरम
नई दिल्ली-110066
दिनांक ..........
संकल्प
सं. के-12012/5/16/2006-पी.एंड.आर संकल्प से के-16/4/98 पी एंड
आर दिनांक 10.12.2004 द्वारा गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड को
तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
1. अब
भारत सरकार ने इस बोर्ड को दो वर्ष की अवधि के लिए फिर से पुनर्गठित करने का
निर्णय किया है।
2. इस बोर्ड की अवधि इस संकल्प के भारत के राजपत्र में
प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष तक की होगी।
3. बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुमित चौहान वस्त्र मंत्री होंगे।
4. बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होंगे:
1. वेणु
नायर, सचिव (वस्त्र), वस्त्र
मंत्रालय
2. फणीश्वर
राय, सह सचिव (वस्त्र), वस्त्र
मंत्रालय
3. देवेंद्र
त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
(वस्त्र), वस्त्र मंत्रालय
5. बोर्ड, भारत
सरकार को हस्तशिल्प के क्षेत्र में इसके समग्र विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार
करने में सलाह देगा।
बोर्ड की भूमिका निम्नानुसार होगी:
1. हस्तशिल्प
क्षेत्र में समग्र विकास कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु सरकार को सलाह देना।
2. हस्तशिल्पकारों के लिए उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के
लिए नीतियाँ तैयार करने हेतु सरकार को सलाह देना।
3. देश-विदेश में हस्तशिल्प के बाज़ार को बढ़ावा देने हेत्
नीतियाँ तैयार करने में सरकार को सलाह देना।
एस. श्रीवास्तव
(डॉ. एस.
श्रीवास्तव)
अवर विकास आयुक्त
(हस्तशिल्प)
सेवा में
प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद-121001
(हरियाणा)
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि
प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दी जाए।
यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में तथा
जनसाधारण के सूचनार्थ देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का प्रंबध
किया जाए।
एस. श्रीवास्तव
(डॉ. एस. श्रीवास्तव)
अवर विकास आयुक्त
(हस्तशिल्प)
नमूना -2 - सरकारी निर्णयों की घोषणा
(भारत के
राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में
प्रकाशन के लिए)
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
नई दिल्ली,
दिनांक 12.12.2021
संकल्प
सं 13012/9/10/2021
रेल दुर्घटनाओं के कारणों और उनकी रोकथाम के उपायों पर विचार करने के लिए श्री रामानुज
सारस्वत की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग गठित किया गया था। आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
के अतिरिक्त चार सदस्य थे। आयोग का कार्यकाल एक वर्ष का था।
आयोग ने उक्त अवधि में भारतीय रेल के विभिन्न अंचलों में
हुई रेल दुर्घटनाओं के कारणों का अध्ययन करके. उनकी रोकथाम के लिए निम्नलिखित सुझाव
दिए हैं:
1. बिना
चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त किए जाएँ।
2. सिगनल
प्रणाली का कंप्यूटरीकरण किया जाए।
3. आंतकी घटनाओं की रोकथाम के लिए रेलवे स्टेशनों पर
भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के प्रभावी उपाय किए जाएँ।
4. रेल की छत पर यात्रा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया
जाए।
4. ज्वलनशील सामान को डिब्बों में ले जाने पर रोक लगाई जाए।
5. दुर्घटनाओं में हताहत हुए यात्रियों के परिवारों को
मुआवजे की राशि बढ़ाकर दो लाख प्रति हताहत यात्री की जाए।
6. सरकार ने उक्त सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। इनके
लिए सभी रेल-जोनों में अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।
मुकुंद राजभर
(मुकुंद
राजभर)
संयुक्त सचिव,
भारत सरकार
सेवा में
प्रबंधक
भारत सरकार प्रेस
फरीदाबाद-121001
(हरियाणा)
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र
में सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।
प्रति:
1.
रेल मंत्रालय के अंतर्गत सभी विभाग/मंत्रालय
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
3. प्रधानमंत्री सचिवालय
4. रेल सुरक्षा बल
संयम सान्याल
(संयम सान्याल)
अवर सचिव,
भारत सरकार
विशेष द्रष्टव्य
1. संकल्प में संबोधन और अधोलेख नहीं होते।
2. इसके कलेवर के अंत में यह आदेश दिया जाता है
कि इसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया जाए और इसकी एक-एक प्रति संबंधित
सदस्यों को दी जाए।
3. संकल्प का प्रारूप तैयार करते समय यह सावधानी
रखी जाती है कि इसमें कोई भूल या त्रुटि न रह जाए और कहीं काट-छाँट न हो। यहाँ तक
कि हस्ताक्षर के साथ भी संशोधन नहीं होना चाहिए।
4. कार्बन या साइक्लोस्टाइल्ड प्रति नहीं भेजी
जानी चाहिए।
5. इस पर सक्षम अधिकारी के ही हस्ताक्षर होने
चाहिए, कृते के रूप में किसी अन्य के नहीं।
हस्ताक्षर स्याही से होने चाहिए।
6. संकल्प की प्रेस को भेजी जाने वाली प्रति को
छोड़कर दूसरी सभी प्रतियों पर पृष्ठांकन टाइप किया जाना चाहिए।
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